Kanwar Yatra 2024: गुरुग्राम में इस बार ऊंची हाइट वाले डीजे नहीं बजा पाएंगे कांवड़िए, पुलिस ने लगाई रोक
Kanwar Yatra 2024 Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने सावन में आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस बार कावड़ियों को ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने की इजाजत नहीं है.
Gurugram Police Guidelines Kanwar Yatra 2024: सावन में कावड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस सख्त हो चुकी है. कावड़ लाने वाले कावड़ियों की सुरक्षा के लिए गुरुग्राम पुलिस कई नियम बना रही है. कांवड़ियों के लिए हाईवे पर एक साइड में लाइन तैयार की जाएगी जिसमें सिर्फ पैदल कांवड़िए चलेंगे. इसके साथ ही डाक कावड़ और डीजे के साथ कावड़ लाने वाले कावड़ियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
गुरुग्राम पुलिस ने ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने वाले कांवड़ियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. इसमें कावड़ियों के लिए ऊंची हइट वाले डीजे ले जाने की मनाई होगी. क्योंकि ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने से कई बार बिजली की तारों में डीजे फंसने से हाथ से हो जाते हैं इसलिए ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं.
गुरुग्राम पुलिस कांवड़ यात्रा गाइडलाइंस
गुरुग्राम पुलिस के एसीपी अभिलक्ष जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि डीजे वालों को नोटिस दिए गए हैं कि वह ऊंची हाइट वाले डीजे कावड़ियों के साथ लेकर न जाएं. ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने से कई बार हादसे हो जाते हैं. जिसकी वजह से कई बार कांवड़ियों की या डीजे चलाने वालों की जान भी चली जाती है. इसको ध्यान में रखते हुए इस बार गुरुग्राम पुलिस ने पहल करते हुए सभी डीजे वालों को नोटिस जारी किए हैं.
एसीपी अभिलाष जोशी ने बताया की ये नोटिस धारा 172(1) BNS के तहत जारी किया गया है. इस दौरान सभी को निर्देश दिए गए कि डीजे की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ज्यादा हाइट होने की वजह से बिजली के तारों से संपर्क का खतरा बना रहता है, जिससे की करंट लगने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है. एसीपी की ओर से जारी नोटिस में सभी को गाड़ियों में क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.
'नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई'
एसीपी अभिलाष जोशी ने कहा की इस दौरान सभी को निर्देश दिया गया कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है. डीजे के साउंड के जो मानक नियम हैं, उनका पालन करना होगा. अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो धारा 172(2) BNS के तहत नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी. आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान पहले हुए हादसों को ध्यान में रखते हुए इस बार गुरुग्राम पुलिस ने यह पहल की है.
(राजेश यादव की रिपोर्ट)
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