Delhi News: दिल्ली दंगा मामले में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका पर शनिवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई. कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के जज ने जमानत याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुसिल (Delhi Police) की डीसीपी क्राइम के अदालत में हाजिर न होने पर दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है. अदालत ने दिल्ली के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस भी जारी किया है.
दरअसल, दिल्ली दंगा मामले में आज शरजील ईमाम की जमानत याचिका पर शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील के कोर्ट में उपलब्ध नहीं होने पर सख्त नाराजगी जताई है.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को इस बाबत जारी आदेश में DCP क्राइम को निजी रूप से अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने DCP क्राइम को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जरिए नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा आपके लिए यह केस महत्वपूर्ण नहीं है. हर तरीख पर यही होता है. वकील नहीं आते हैं. आपको लगता है हम फ्री हैं और आपके लिए दूसरे केस में जाना ज्यादा जरूरी है तो आप यह केस छोड़ दीजिए. हर तारीख पर यही होता है, हम क्यों पास ओवर दें.
53 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि शरजील इमाम सहित अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है. शरजील के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है. दिल्ली दंगे के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई थी. इस घटना में 700 से अधिक लोग घायल भी हुए थे.
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