Don’t Keep 2 PAN Cards: आधार कार्ड के साथ साथ आज के समय में पैन कार्ड भी एक जरूरी दस्तावेज बन गया है. बैंक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ कई जगहों पर पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन इसी बीच इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है.
आयकर विभाग ने दी जानकारी -
आयकर विभाग ने अपनी चेतावनी में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक दो पैन कार्ड है तो इसके लिए उसे ₹10000 के जुर्माने के साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. ऐसे में यदि आपके पास दो पैन कार्ड है तो आप तुरंत ही इसे आयकर विभाग को जमा करा सकते हैं. यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस जुर्माने और जेल की सजा से बच सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति अपने दूसरे पैन कार्ड को छुपाता है, तो विभाग की निगरानी में आने पर उसे पकड़ लिया जाएगा और इस जुर्माने के साथ जेल की सजा भी काटनी पड़ जाएगी.
दो पैन कार्ड रखना है गैर कानूनी -
बता दें कि किसी भी वित्तीय लेनदेन की बात हो, या फिर बैंक अकाउंट खुलवाना हो, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती ही है. इसके साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कोई पेंशन या सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं. तो आपको पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति दो पैन कार्ड रखता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ये गैर कानूनी है ऐसे में उसे छुपाने पर आयकर अधिनियम 1961 सेक्शन 272b के तहत 6 महीने जेल की सजा या ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
आयकर विभाग की वेबसाइट से लें जानकारी -
इसके साथ ही इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं. यहां आपको सभी डिटेल्स पता चल जाएंगे साथ ही क्या नियम हैं और उनको न मानने पर क्या सजा है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी. लेटेस्ट अपडेट के लिए भी यहां जा सकते हैं.
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