New Excise Policy: दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू हो गई है. इसे लागू होने के बाद शराब को लेकर दिल्ली में कई तरह के बदलाव हुए हैं. जहां शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी कारोबारियों के हाथ में आ गई है तो वहीं शराब की दुकानें वॉक-इन होंगी. अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे होंगे कि क्या शराब पीने की उम्र में भी कोई परिवर्तन होगा?


केजरीवाल सरकार ने किया था शराब पीने की उम्र को 25 साल से इसे घटाकर 21 साल


दरअसल, नई आबकारी नीति लागू होने से शराब पीने की उम्र में कोई बदलाव नहीं हो रहा है. आपको यहां बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया था. सरकार ने इसे 25 साल से इसे घटाकर 21 साल कर दिया था और इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी जहां शराब परोसी जाती हो. नई आबकारी नीति लागू होने के बाद भी शराब पीने की उम्र 21 साल ही रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि 21 साल के युवक की भी शराब पीने के लिए अनिवार्य आईडी कार्ड की चेकिंग होगी.


अब जानें नई आबकारी नीति से क्या बदलाव हुए...



  • दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री बंद

  • दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे जहां से लोग शराब खरीद सकेंगे.

  • नई शराब की दुकानें वॉक-इन होंगी, जो पहले ग्राहकों को सड़कों पर खड़ा होना पड़ता था और एक छोटी खिड़की के माध्यम से उन्हें शराब मिलती थी.

  • नई नीति के तहत, खुदरा विक्रेता अब सरकार द्वारा अनिवार्य MRP पर बेचने के बजाय बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. सभी प्रकार की शराब के थोक मूल्य में 8-9 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

  • नई शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होगा. एयरपोर्ट पर दुकानें दिन भर खुल सकती हैं.

  • नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के 32 जोनों में सबसे अच्छे दर्जे की शराब की दुकानें स्थापित की जाएंगी.

  • एक रिटेल लाइसेंसधारी के पास प्रति जोन 27 शराब की दुकानें होंगी.

  • इसका उद्देश्य शहर के नुक्कड़ और कोनों में मौजूदा शराब की दुकानों को बदलकर कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले पॉश और स्टाइलिश शराब की दुकानों में बदला जाएगा.

  • ये दुकानें बड़ी, रोशनी से जगमगाती और वातानुकूलित होंगी

  • शराब की दुकानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करना होगा

  • इस नीति में 2,500 वर्ग फुट के क्षेत्र में पांच सुपर-प्रीमियम खुदरा विक्रेता खोलने की भी अनुमति


नई नीति में कहा गया है कि लाइसेंस के लिए अन्य सामान्य विक्रेताओं की तुलना में वे 2.5 गुना अधिक भुगतान करें. वे केवल 200 रुपये से अधिक कीमत की बीयर और व्हिस्की, जिन, वोदका जैसी स्पिरिट्स बेच सकते हैं जिनकी कीमत 1,000 रुपये से अधिक है. उन्हें स्टोर में वाइन सहित कम से कम 50 इम्पोर्टेड शराब ब्रांड का स्टॉक करना होगा.


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