(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Occupancy Certificate: दिल्ली में नए घर के लिए लेना होगा 'मच्छर सेफ सर्टिफिकेट'
दिल्ली सरकार द्वार पानी के ठहराव को रोकने के लिए छतों पर निर्धारित ढलान लेवल, पानी के टैंक कवर और नालियों के मच्छर प्रूफिंग जैसे नियमों को गजट अधिसूचना के अनुसार जारी किया जाएगा.
Delhi Occupancy Certificate: दिल्ली में अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको एक और काम करना होगा. दरअसल, घर में मच्छरों से सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम है, इसके लिए एमसीडी से 'ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट' लेना जरूरी होगा. यही नहीं, घरों में मच्छरों की ब्रीडिंग चेक करने वाले डीबीसी वर्करों को अगर किसी ने घर में एंट्री देने से मना किया, तो उसके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज कराया जा सकता है. इसमें आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की बात कही गई है, जिसमें एक महीने के जेल की सजा या जुर्माना दोनों का प्रावधान है. इस सर्टिफिकेट को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एमएचओ जारी करेंगे.
डीएमसी की तरफ से कहा गया है कि बिल्डरों और मकान मालिकों के लिए जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वार पानी के ठहराव को रोकने के लिए छतों पर निर्धारित ढलान लेवल, पानी के टैंक कवर और नालियों के मच्छर प्रूफिंग जैसे नियमों को गजट अधिसूचना के अनुसार जारी किया जाएगा. मौजूदा मकानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक यह सुनिश्चित करने के लिए मकान मालिकों या रहने वालों की जिम्मेदारी है कि परिसर में मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं. जबकि नई अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पानी जमा करके रखेगा जिसमें मच्छर पैदा होते हैं, ऐसी स्थिति पाए जाने पर चालान और कानूनी नोटिस जारी करने के प्रावधान हैं. दरअसल, कोरोना संक्रमण से राहत के बाद डेंगू और मलेरिया दिल्ली में बेकाबू हो रहे हैं. जलजनित इन बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के हेल्थ विभाग ने इन बीमारियों को 14 अक्टूबर को नोटिफाई किया है और इनके रोकथाम के लिए कड़े नियम तय किए हैं.