कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Kuldeep Singh Sengar News: उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है. उसने दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी) को उन्नाव रेप के दोषी और बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए कोर्ट ने ये राहत दी है. जस्टिस नवील चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने ये फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 23 जनवरी को जमानत पर रिहा किया जाएगा, वह 24 जनवरी को एम्स में भर्ती होगा.
27 जनवरी को करना होगा सरेंडर- दिल्ली हाई कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि सेंगर के वार्ड में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल तैनात किया जाएगा और 27 जनवरी को उसे आत्मसमर्पण करना होगा. अदालत ने साथ ही कहा कि सेंगर की अंतरिम जमानत में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर 24 जनवरी को सर्जरी नहीं होती है तो सेंगर को उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, उसे जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है.
20 जनवरी को तिहाड़ जेल में किया था सरेंडर
इससे पहले 20 जनवरी को हाई कोर्ट ने सेंगर को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था. उसे 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था. 20 जनवरी को उसने तिहाड़ जेल में सरेंडर भी कर दिया था.
रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर को पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में उसके स्वास्थ्य के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी. बाद में राहत को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप किया था. एक अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रेप का मामला और अन्य संबंधित मामले को सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था.
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