Delhi HC Dismissed Pleas of KV Class 1 Admission: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय विद्यालय क्लास वन (KVS Class 1 Admission) में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा (KVS Class 1 Minimum Age Limit) पर फैसला सुना दिया है. इसके साथ ही केवी क्लास वन में एडमिशन के लिए दायर याचिकाएं (KVS Class 1 Admission Plea Dismissed) भी खारिज कर दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें केंद्रीय विद्यालयों में क्लास वन में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष तय की गई है. इसके साथ ही वे सभी याचिकाएं जो न्यूनतम आयु 5 वर्ष करने के लिए दाखिल की गई थी, खारिज कर दी गई हैं.


क्या है मामला –


केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नए सेशन में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च, 2022 को बच्चे की न्यूनमत उम्र छह साल अनिवार्य कर दी थी. पहले 5 साल के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन मिलता था. इस नियम के खिलाफ आरिन नाम की एक बच्ची ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि किसी पॉलिसी के तहत उसे एडमिशन से वंचित नहीं रखा जा सकता. आरिन के वकील द्वारा इस मुद्दे पर काफी समय से बहस चल रही थी.


ये दलील थी केंद्र सरकार की –


वहीं केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा का कहना था कि ये फैसला एकदम से नहीं किया गया और काफी सोचने-विचारने के बाद लिया गया है. ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही है और इसे 21 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं. इस मामले में उन्होंने कोर्ट से दखल न करने का आग्रह भी किया था और कहा था कि इस फैसले का असर पूर देश पर पड़ेगा.


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