Delhi News:  उत्तर-पश्चिम दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने बीते सोमवार को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारी के सभी प्रकार की छुट्टी को तत्काल प्रभाव से रोक देने का आदेश जारी किया. जारी आदेश के अनुसार दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थति की वजह से यह निर्णय लिया गया. आदेश में छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने काम पर लौट आने का निर्देश भी दिया गया.


आदेश में कहा गया


दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव और मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है. पहले से छुट्टियों की स्वीकृति पाने वाले कर्मचारी और अधिकारी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है. साथ ही पहले से छुट्टी पर चल रहे अधिकारी और कर्मचारी को भी जल्द से जल्द अपने काम पर लौट आने के निर्देश दिये और सीनियर अधिकारी के अधीन काम करने वाले कर्मचारी को उत्तर-पश्चिम जिले के डीसीपी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं देने की बात की गयी. आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवायी की बीत भी कही गयी है.


Delhi Temperature: 10 साल बाद ऐसी भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली वाले, 26 दिन तक पारा रहा 42 डिग्री से ऊपर


घटना का सांप्रदायिक एंगल नहीं


बीते सात जून की रात उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो समूहों के बीच लड़ीई के बाद पथराव किया गया था. पुलिस ने इस घटना में किसी भी सांप्रदायिक एंगल होनें से इनकार किया था. इलाके के सीसीटीवी फुटेज में पुरुषों के एक समूह को एक घर पर पथराव करते और बाद में भागते हुए देखा गया. पुलिस के मुताबिक इस घटना में तीन से पांच वाहन क्षतिग्रस्त हुये थे. द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उत्तर-पश्चिम दिल्ली की डीसीपी उषा रंगानी ने बताया कि पुलिस को दो पीसीआर कॉल प्राप्त हुये थे. पूछताछ में पुलिस ने पाया कि जहीर नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ शराब के नशे में शोएब और समीर नाम के दो स्थानीय लोगों की तलाश में पथराव किया था. पुलिस के अनुसार दोनों समूह एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे इस इगड़े का कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है. पुलिस ने घटना के सिलसिले में दो नाबालिग को गिरफ्तार कर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है.


Delhi News: डेंगू को लेकर सख्त हुए नए एलजी, बोले- लार्वा मिला तो मजिस्ट्रेट के समक्ष होना होगा पेश