CBI Arrest Manish Sisodia: देश की राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने ये कार्रवाई दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy) में की है. रविवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये एक्शन लिया है. 


सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे सिसोदिया


सीबीआई सूत्रों के अनुसार, सिसोदिया से पूछताछ के दौरान करीब 7 मोबाइल फोन बदलने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 170 के करीब सिमकार्ड और मोबाइल हैंडसेट डिस्ट्रॉय करने के बाबत संतुष्ट जवाब नहीं मिला. आबकारी घोटाले में शामिल सरकारी अफसर और अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान भी मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध थी. साउथ के ग्रुप से जिन्होंने किडबैक के तौर पर नई शराब पॉलिसी में 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसपर भी सिसोदिया सीधा जवाब नहीं दे पाए. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अब सीबीआई सोमवार को दोपहर लंच ब्रेक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा. 


शराब घोटाले में सिसोदिया आरोपी नंबर-1


आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज FIR की कॉपी में मनीष सिसोदिया को आरोपी नम्बर 1 बनाया गया था. FIR के मुताबिक, सिसोदिया पर रिश्वत और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर लोक सेवकों से रिश्वत लेने, आपराधिक साजिश रचने और लेखों का मिथ्याकरण को लेकर केस दर्ज किया गया. मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) की धारा 7 लगाई गई है. दोष साबित होने पर इसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्मान हो सकता है. मनीष सिसोदिया पर आईपीसी की धारा 120 B (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है. इसमें 6 महीने की सजा या जुर्माना यो दोनों हो सकता है. वहीं लेखा का मिथ्याकरण यानी अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) की छेड़खानी को लेकर उप मुख्यमंत्री पर आईपीसी की धारा 477 A लगाई गई है. इसमें 7 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है.


ये भी पढ़ें:- 'एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे, हजार पैदा होंगे', AAP विधायक आतिशी ने BJP को घेरा