Manish Sisodia ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का किया रुख, बीमार पत्नी के लिए अदालत से की पैरोल कस्टडी की मांग
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से बीमार पत्नी से हर सप्ताह मिलने के लिए दो दिन की पैरोल कस्टडी देने की मांग की.
Delhi News: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने धन शोधन से जुड़े दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ( Rouse Avenue court) में याचिका दायर की है. अपनी याचिका में उन्होंने पत्नी से हर हफ्ते मिलने के लिए दो दिन की कस्टडी पैरोल भी मांगी है. उनकी याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी किया है. साथ ही इस पर ईडी (ED) से अपना पक्ष रखने को भी कहा है.
मनीष सिसोदिया नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई अगल सप्ताह दो फरवरी 2024 को होगी. जहां तक मनीष सिसोदिया की अपनी पत्नी सीमा से मुलाकात की बात है तो वह अंतिम बार 11 नवंबर 2023 को अपने आवास पर मिले थे. अदालत ने उन्हें मिलने के लिए छह घंटे की अनुमति दी थी. पत्नी से मुलाकात के बाद वह तिहाड़ जेल लौट आये थे. उनकी पत्नी मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं.
Former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia has moved Delhi's Rouse Avenue Court for regular bail in the Delhi Excise Policy money laundering case. He has also sought custodial parole of two days to meet his wife every week.
— ANI (@ANI) January 28, 2024
The court issued a notice to ED.
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करीब एक साल पहले हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में हैं. अभी तक वो जमानत हासिल करने में सफल नहीं हुए हैं. जून 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत पहली बार दी थी. पूर्व डिप्टी सीएम अपनी पत्नी से इसलिए नहीं मिल सके थे क्योंकि अचानक सीमा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था.