Delhi Excise Policy: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी है. 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है. मनीष सिसोदिया ने अदालत से 12 से 16 फरवरी तक जमानत देने की मांग की थी लेकिन उन्हें 13 से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है. इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी.
22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत
दिल्ली के अदालत ने 5 फरवरी को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी थी. गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी. सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था.
तिहाड़ जेल में बंद हैं पूर्व डिप्टी सीएम
दरअसल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी (Delhi Excise Policy) मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. 14 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने अदालत से अपील की थी. कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी.
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