Delhi Excise Policy Scam Case: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होने से पहले ईडी (ED) के अधिकारी सिसोदिया को तिहाड़ जेल से लेकर अदालत पहुंचे थे. हालांकि, आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बुधवार को भी राहत नहीं मिली. अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी. अगली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे.


मनीष सिसोदिया की ओर से पहले दी गई पत्नी की तबीयत की दलील पर ईडी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 18 पोर्टफोलियो रहे हों और जो चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूमते हों, उनकी पत्नी की देखभाल दूसरे लोग करते थे. ईडी ने कहा कि जांच से बचने के लिए मानवीय पहलू का इस्तेमाल न किया जाए.


ईडी ने कोर्ट में दी थी ये दलील


गौरतलब है कि ईडी ने बीते 5 अप्रैल को कोर्ट में कहा था कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन की जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं. ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर बहस के लिए समय मांगते हुए यह दलील दी थी. इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की थी.


सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार


बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह सीबीआई के एक अन्य मामले में पहले से ही बंद थे. सीबीआई ने सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.


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