Delhi Liquor Policy Case: फंसते जा रहे मनीष सिसोदिया! ED ने 2 आरोपियों को बनाया सरकारी गवाह, कोर्ट में बताएंगे पूरे घोटाले का 'सच'
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी की ओर से जांच किए जा रहे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया,
Manish Sisodia News: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले (Excise Police Case) में आरोपी के. कविता (K Kavitha) और साउथ लॉबी का सीए बुचिबाबू (Butchibabu) ईडी मामले में गवाह बन चुका है. ऐसे में अब इस मामले में ईडी के पास दो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा (Dinesh Arora) और सीए बुचिबाबू हैं, जो इस पूरे कथित घोटाले की गवाही दे रहे हैं. दूसरी तरफ इस मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शुक्रवार को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत नहीं मिली.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी की ओर से जांच किए जा रहे मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि प्रथम दृष्टया सबूत अपराध करने में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ बयां करता है. स्पेशल जज एम. के. नागपाल ने आपराधिक साजिश में सिसोदिया की ओर से लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति और भूमिका, अपराध की आय के उत्पादन या अधिग्रहण और उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियों के साथ उनका संबंध और मौखिक और दस्तावेजी एकत्रित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया.
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी
जज ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कथित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आर्थिक अपराध है और उन पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि आबकारी मंत्रालय की देखरेख करने वाले और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एक लोक सेवक के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता पर आरोप लगाया गया है. अदालत ने एक दिन पहले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी. वहीं सीबीआई की ओर से जांच की जा रही मामले में गुरुवार को इसी अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी.
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