Delhi Liquor Scam Case: कोर्ट का रुख सख्त, मनीष सिसोदिया सिर्फ इन लोगों से कर सकते हैं मुलाकात
Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दो दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
Delhi News: दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) को तिहाड़ जेल से लेकर दिल्ली पुलिस की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) पहुंच गई है. कुछ देर में उन्हें विशेष जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत में ईडी (ED) की चार्जशीट पर सुनवाई होगी. दो दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस (Delhi Excise Policy) में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. धन शोधन मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एक प्रभावशाली शख्स हैं. अगर उन्हें जमानत मिली तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर आज ED ने कोर्ट को बताया कि मामले में सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दे दी है. इसके बाद कोर्ट ने कहा वह मनीष सिसोदिया से पूछेंगे की क्या पिछली पेशी पर उनके साथ बदतमीजी हुई थी. मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़ इकठ्ठा होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. दिल्ली हाईकोर्ट में के जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा था कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी. यह गंभीर मामला है.
जरूरत पड़ी तो उठाएंगे ये कदम
दिल्ली आबकारी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उसपर भी विचार करेंगे. मनीष सिसोदिया को सिर्फ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत होगी वह किसी बाहर के व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि मीडिया वालों ने सवाल किया था जिसका दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया जवाब दे रहे थे. उस समय कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था. इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से CCTV फुटेज मुहैया कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखना जरूरी है.