मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाई कोर्ट ने ED-CBI से मांगा जवाब, साथ ही AAP नेता को दी बड़ी राहत
Manish Sisodia Bail: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट ने इसपर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है.
Manish Sisodia News: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं. इस दौरान वो कस्टडी में ही रहेंगे.
हाई कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई से जवाब मांगा. अब अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
Excise matter: HC allows AAP leader Manish Sisodia to meet his ailing wife once a week under custody
— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2024
आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी. विशेष न्यायाधीश ने आदेश में यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि सिसोदिया को जमानत देने का यह सही समय नहीं है. इसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
ईडी ने नहीं किया विरोध
जमानत याचिका के साथ एक अंतरिम आवेदन में सिसोदिया ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार हिरासत में मिलने की अनुमति दी गई थी.
ईडी के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मुलाकात कर सकते हैं.
ईडी और सीबीआई ने किया है गिरफ्तार
सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने सीबीआई की FIR के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया. मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल कैबिनेट से 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था.
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