मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत, हफ्ते में एक बार बीमार पत्नी से मिल सकेंगे
Manish Sisodia News: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते में दो दिन मुलाकात करने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी. कोर्ट ने एक दिन मुलाकात की इजाजत दी.
Delhi News: दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिली है. अब वो हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया (Seema Sisodia) से मिल सकेंगे. इस दौरान डॉक्टर भी उनसे मिल सकेंगे. अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी. मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अदालत 12 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन पुलिस हिरासत (कस्टडी परोल) में पत्नी से मुलाक़ात करने की इजाज़त दी है. उन्होंने बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में हफ्ते में दो दिन मुलाकात करने की इजाज़त मांगी थी.
मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी दो उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी.
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सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि वह (सिसोदिया) एक वर्ष से जेल में बंद हैं और उन्होंने इन उपचारात्मक याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है.प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''मैं पहले ही याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुका हूं.''
शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2023 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपये के '‘अप्रत्याशित लाभ’’ की की बात का समर्थन' करते प्रतीत होते हैं.सिसोदिया को 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.