Markaz Nizamuddin Re-poen: दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बरात के लिए मरकज निजामुद्दीन मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तों का पालन करना होगा. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “मस्जिद को शब-ए-बारात से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे फिर से खोल दिया जाएगा और शब-ए-बारात के अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा.”
मरकज़ निज़ामुद्दीन के बंद होने के लगभग दो साल हो चुके हैं. कोविड -19 मानदंडों के उल्लंघन के एक कथित मामले में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, दिल्ली पुलिस ने प्रबंधन को शब-ए- बारात पर मस्जिद में नमाज़ आयोजित करने की अनुमति दी है. हालांकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, मस्जिद के प्रत्येक मंजिल पर 100 से कम लोगों को अनुमति दी जाएगी.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “मस्जिद शब-ए-बारात से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे फिर से खोली जाएंगी और शब-ए-बारात के अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दी जाएंगी.” इसमें पूरी तरह वैक्सीनेटेड या बिना लक्षण वाले लोगों को परिसर के अंदर जाने की अनुमति होगी.
हालांकि, पुलिस ने कहा कि विदेशियों को मरकज परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और फिर से खोलने की अवधि के दौरान किसी भी “तब्लीगी गतिविधियों” की अनुमति नहीं दी जाएगी.
हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को लिखे पत्र में कहा है कि "अगर विदेशी मूल का कोई व्यक्ति या ओसीआई कार्डधारक मस्जिद में नमाज अदा करने का इरादा रखता है तो उसका पहचान विवरण यानी उसके पासपोर्ट / ओसीआई कार्ड की फोटोकॉपी के साथ अन्य उपलब्ध फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी ली जाएगी. यह प्रबंधन द्वारा एसएचओ को दिखाना होगा.
उन्होंने यह भी कहा है कि फिर से खोलने के दौरान सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाएगा और फुटेज को स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के सामने पेश किया जाएगा.
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