MCD Amendment Bill 2022: दिल्ली के तीनों निगमों को अप्रैल में ही किया जा सकता है भंग, समझिए पूरी प्रक्रिया
MCD Amendment Bill: तीन निगमों को एक कर देनेवाला विधेयक सोमवार को राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है. उम्मीद है कि 'दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक- 2022' इसी हफ्ते विधेयक पास हो जाएगा.
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Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022: दिल्ली के तीन निगमों को एक कर देनेवाला विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है. सोमवार को विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि 'दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक- 2022' इसी हफ्ते पास हो जाएगा क्योंकि संसद का सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा. माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में ही राज्यसभा से विधेयक पास होने के बाद केंद्र सरकार निगमों को भंग कर देगी. जानकारों का कहना है कि राज्यसभा में तीनों निगमों को एक करनेवाला विधेयक पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार अधिसूचना लाकर तीनों निगमों को भंग करने की घोषणा कर सकती है.
18 अप्रैल तक तीनों निगम किए जा सकते हैं भंग
ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संवैधानिक तौर पर 18 मई को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का हाउस खत्म हो रहा है. ऐसे में अगर तीनों निगमों को भंग नहीं किया जाता तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को 18 मई से पहले चुनाव कराने की घोषणा करनी होगी. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार 1 महीने पहले 18 अप्रैल तक तीनों निगमों को भंग कर सकती है. केंद्र सरकार इसके लिए जल्द से जल्द एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर चुनाव तक निगम की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंप देगा.
राज्यसभा से विधेयक के पास होने का इंतजार
गौरतलब है कि केंद्र सरकार तीनों निगमों को एक करने के लिए 'दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022' लेकर आई है. विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल को खत्म हो रहे संसद सत्र से पहले राज्यसभा से भी मंजूरी मिल सकती है. संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक नगर निगम अधिनियम के अनुसार अप्रैल के महीने में ही सदन की बैठक बुलाकर महापौर यानी मेयर का चुनाव कराना अनिवार्य होता है. जैसा कि अब तक होता आया है और अगर निगम को भंग नहीं किया जाएगा तो 18 मई तक स्टेट इलेक्शन कमीशन को निगम के चुनाव कराने होंगे.
उसके हिसाब से चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करना होगा. तैयारियां करनी होंगी लेकिन अब चुनाव कराना भी संभव नहीं है क्योंकि तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है. ऐसे में केंद्र सरकार अप्रैल महीने के अंत तक तीनों निगमों को भंग कर सकती है. संविधान के दायरे में रहते हुए कानूनी रूप से भी जरूरी है.
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से लाया गया दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के पास हो जाने के बाद दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली में दिल्ली सरकार की दखलअंदाजी खत्म हो जाएगी, और दिल्ली सरकार के पास मौजूद शक्तियां वापस भी ली जा सकती हैं. दिल्ली नगर निगम की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी. निगम की निर्भरता भी दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं रहेगी.
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