MCD License Fees: दिल्लीवालों को लगेगा महंगाई का झटका, आटा, दाल, मसाले, तेल, आइसक्रीम होगी महंगी
MCD License Fee: MCD ने दिल्ली में सभी चीजों की हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी है. अब राजधानी में बाल कटवाना, तेल या घी खरीदना, किसी थ्री स्टार या फाइव स्टार ठहरना महंगा हो जाएगा.
MCD License Fee 2022: बढ़ती महंगाई के बीच दिल्लीवासियों को झटका लगा है. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दिल्ली में सभी चीजों की हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी है. अब राजधानी में बाल कटवाना, तेल या घी खरीदना, किसी थ्री स्टार या फाइव स्टार होटल धर्मशाला में ठहरना भी महंगा हो जाएगा. इसके साथ ही पान शॉप की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है.
ट्रेड लाइसेंस फीस में असमानताएं थीं
बता दें कि पहले नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी अगल-अगल क्षेत्र में बंटा हुआ था. लेकिन अब तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है, इसलिए तीनों नगर निगमों में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस में काफी असमानताएं थीं. साउथ एमसीडी एरिया के वेस्ट, सेंट्रल, साउथ और नजफगढ़ जोन में जहां रेस्टोरेंट की सालाना लाइसेंस फीस 20-25 हजार रुपए थी. वहीं नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी एरिया में लाइसेंस फीस 500 या हजार रुपए ही थी. इसके अलावा और भी कई ऐसे हेल्थ ट्रेड हैं, जिनकी लाइसेंस फीस में भारी असमानता थी.
फीस रिवीजन का प्रस्ताव पेश किया था
तीनों एमसीडी के एक होने के बाद नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी क्षेत्र में भी साउथ एमसीडी क्षेत्र की हेंल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस को लागू किया गया है. लाइसेंस फीस एक समान करने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग अफसरों ने 30 जून को लाइसेंस फीस रिवीजन का प्रस्ताव स्पेशल अफसर के सामने पेश किया था, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी.
आटा, दाल की फीस में बढ़ोतरी
हालांकि कुछ व्यवसायों की लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी भी की गई है, जो लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा. इसमें पान शॉप, आटा, दाल और मसाले तैयार करने वाली फैक्ट्री, खाने वाले तेल और घी बनाने वाली फैक्ट्री, आइसक्रीम पार्लर सहित कई व्यवसाय शआमिल हैं. पॉन शॉप का लाइसेंस फीस साउथ एमसीडी क्षेत्र में 3500 रुपए सालाना था, जिसे बढ़ा कर 6 हजार रुपए कर दिया गया है. पॉन शॉप के लाइसेंस फीस में 71 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. टी-स्टॉल की लाइसेंस फीस में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है. पहले टी-स्टॉल की लाइसेंस फीस एक हजार रुपए थी, अब सालाना 5 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी. बढ़ी हुई दरें 7 जुलाई से लागू होंगी.