MCD Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CM केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'साबित हो गया कि...'
Delhi Mayor Election: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए बीजेपी और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है.
CM Arvind Kejriwal On MCD Mayor Election: एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिकिया सामने आई है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी (BJP) और एलजी विनय सक्सेना (Vinai Saxena) पर निशाना साधा. सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि इससे साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, "SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में क्या कहा?
एमसीडी चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहली बैठख में मेयर का चुनाव हो. इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं दें. मेयर की अध्यक्षता में मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी निर्देश दिया कि 24 घंटे की भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो.
चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कही थी ये बात
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को मौखिक रूप से कहा था कि मनोनीत सदस्य नगर निगम के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते और संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं. इसके बाद सुनवाई के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय ने अदालत को बताया था कि 16 फरवरी के मेयर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.
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