BJP On MCD Mayor Election: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे. इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है. इस पर बीजेपी ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने शुरू से ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और यह निर्णय भी हमें स्वीकार है. हम कभी भी चुनाव न कराने के पक्ष में नहीं थे, जनता को भ्रमित करने के लिए हम पर ही झूठे आरोप लगाए गए.


एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने कहा, "पार्टी ने हमेशा से ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आज आए एमसीडी मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमें पूरी तरह स्वीकार है. हम हमेशा से ही दिल्ली मेयर चुनाव के पक्ष में रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए हम पर चुनाव न करवाने का झूठा आरोप लगाया गया."



बीजेपी के लिए झटका है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?


मनोनीत सदस्य के वोट न करने का यह आदेश सदन में बीजेपी के लिए एक झटका है? इन सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, "एमसीडी चुनाव में हम पहले से ही संख्या बल में थोड़े कम हैं और मेयर चुनाव को लेकर मनोनीत सदस्यों के वोट न करने को हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं मानते. हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव संपन्न हो और एमसीडी का कार्यकाल शुरू हो सके."


सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया


दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर आए आदेश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और ट्वीट कर कहा कि यह जनतंत्र की जीत है. इसके अलावा बीजेपी और एलजी पर तंज कसते हुए कहा, "यह साबित हो गया है कि दोनों मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं,"


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