Delhi MCD Mayor Election: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) चुनाव को लगभग 50 दिन से ज्यादे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी सदन का वर्तमान कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है. एक के बाद एक दो तारीख निर्धारित करने के बाद भी अब तक इस मामले का पूरा समाधान नहीं मिल सका. वर्तमान स्थिति तक सभी 250 सदस्यों के शपथ पूर्ण होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अभी भी आप, बीजेपी के आपसी विवादों में अटका है.


इस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यह अर्जी लगाई गई कि दिल्ली मेयर चुनाव को निर्धारित समयानुसार संपन्न कराने के लिए दिशा-निर्देश दिया जाए. इसकी सुनवाई के लए सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख तय की है. अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आधारित होकर और लंबे समय तक चलने वाला है या न्यायालय में दाखिल याचिका के बावजूद इसकी जल्द कोई तिथि निर्धारित की जा सकती है.


सुनवाई के दौरान बाहर भी मामले का निपटारा संभव


इस मामले को लेकर संविधान विशेषज्ञ के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष बंसल ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बताया, "व्यक्तिगत तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई 3 फरवरी को निर्धारित है. इसके अलावा एलजी और दिल्ली सरकार में आपसी सहमति के आधार पर भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव तिथि निर्धारित की जा सकती है."


आशुतोष बंसल ने आगे कहा, "कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को मंजूरी दी है न कि इस मामले को लेकर कोई आदेश जारी किया है. यह जरूर है कि अगर 3 फरवरी को इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है, तो उसके आधार पर चुनाव कराने की व्यवस्था तय की जा सकती है."


'आम आदमी पार्टी नहीं चाहती चुनाव'


सदन की कार्यवाही भले नहीं चल पा रही हो, लेकिन इस दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक दिन के लिए भी नहीं थमा. एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने कहा, "केवल मामले को तूल देने के लिए और सदन की कार्यवाही न चलने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है. किसी ने भी मेयर चुनाव पर आपत्ति नहीं जताई है. हम लगातार चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव का यह कार्यकाल शुरू हो और तत्काल जनता के मुद्दों से जुड़े विषय पर निर्णय लिए जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है और इसलिए दिल्ली की जनता इन्हें अब कभी माफ नहीं करेगी."


एलजी के मीटिंग बुलाने पर नहीं पहुंचे सके सीएम केजरीवाल


27 जनवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल को महत्वपूर्ण बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन पंजाब दौरे की वजह से सीएम केजरीवाल की एलजी से बैठक न हो सकी. जानकारों के मुताबिक एलजी की ओर से मेयर चुनाव को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं. अगर दिल्ली सरकार को एलजी की ओर से तय दिशा-निर्देश पर सहमति होगी, तो कोर्ट के बाहर भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चुनाव की तिथि तय की जा सकती है.


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