MCD Mayor Election: दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़े मामले में SC में 17 फरवरी को होगी सुनवाई, अब LG क्या करेंगे?
MCD Mayor Election 2023: एमसीडी मेयर चुनाव को कराने के लिए दिल्ली सरकार ने एलजी को 16 फरवरी की तारीख का प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव पर एलजी विनय सक्सेना ने अपनी मंजूरी दे दी थी.
MCD Mayor Election Date: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) मेयर का चुनाव 16 फरवरी को होने वाला था, जो अब टल गया है. ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है. इसकी वजह से मेयर चुनाव 16 फरवरी को नहीं हो सकेगा. इस मामले को लेकर दिल्ली उपराज्यपाल (LG) कार्यालय ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे 16 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए टाल रहे हैं.
वहीं एमसीडी मेयर चुनाव के मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि नामांकित सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते. इसके लिए संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं. इस दौरान एलजी कार्यालय का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि 16 फरवरी के चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आठ फरवरी को शौली ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था.
दिल्ली सरकार ने भेजा था प्रस्ताव
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने एलजी विनय सक्सेना को 16 फरवरी को एमसीडी मेयर का चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए एलजी ने 16 फरवर को एमसीडी मेयर चुनाव कराने की तारीख तय की थी. वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
तीन बार एमसीडी की बैठक हो चुकी है स्थगित
आपको बता दें कि 6 और 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को हुई पिछली तीन बैठकों को बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद दिल्ली में अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है. एमसीडी पार्षदों की 6 फरवरी को हुई पिछली बैठक को एल्डरमैन के वोटिंग अधिकार को लेकर नारेबाजी और हंगामे के बीच अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा.
आप पार्षद ने जताई थी ये आपत्ति
उन्होंने यह भी कहा कि डीएमसी अधिनियम के अनुसार, एल्डरमैन मेयर, डिप्टी मेयर चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं. हालांकि, आप पार्षदों ने एल्डरमैन को वोट देने की अनुमति दिए जाने का कड़ा विरोध किया. आप के पार्षद और सदन के नेता मुकेश गोयल ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि एल्डरमैन केवल वार्ड समिति के चुनावों में मतदान कर सकते हैं, लेकिन मेयर चुनावों में मतदान नहीं कर सकते.
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