MCD Mayor Election Date: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के मनोनीत सदस्य मेयर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते और इस पर संवैधानिक प्रावधान बिलकुल स्पष्ट हैं. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (D Y Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) की मेयर चुनाव जल्द कराने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी.


दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि 16 फरवरी को होने वाले मतदान को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा. पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "मनोनीत सदस्य चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते. संवैधानिक प्रावधान बिलकुल स्पष्ट हैं." पीठ में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी थे.


जानिए शैली ओबेरॉय के वकील ने क्या कहा?


चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एएसजी से कहा, "मनोनीत सदस्यों को मतदान नहीं करना चाहिए. यह बहुत अच्छी तरह से निर्धारित है. यह बहुत स्पष्ट है. हालांकि, संजय जैन ने कहा कि वह इस पहलू पर दलीलें रखेंगे. शैली ओबेरॉय की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता दो निर्देशों का अनुरोध कर रही हैं, जिसमें मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के चुनावों को अलग-अलग कराया जाना चाहिए.


'एमसीडी की तीन बैठक में नहीं हुआ मेयर का चुनाव'


सुप्रीम कोर्ट ने आठ फरवरी को शैली ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, एमसीडी की अस्थाई पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था. आम आदमी पार्टी नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा था कि एमसीडी सदन की तीन बार बैठक बुलाई गई, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हुआ. उन्होंने कहा था, "हमारी कई आपत्तियां हैं, जिसमें एमसीडी की अस्थाई पीठासीन अधिकारी मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं. यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है."


एमसीडी चुनाव में आप को मिली थी 134 सीटों पर जीत


ए एम सिंघवी ने कहा था कि दूसरा मुद्दा सदन के मनोनीत सदस्यों के मताधिकार का है और इस पर फैसला किए जाने की जरूरत है. बीजेपी और आप दोनों ने एक दूसरे पर महापौर के चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है. विवाद का विषय ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति और सदन में उनके मतदान के अधिकार हैं. एमसीडी के 250 निर्वाचित सदस्यों में से 134 के साथ बहुमत वाली आप ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर उसके जनादेश को चुराने की कोशिश कर रही है. एमसीडी के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आप और बीजेपी सदस्यों के बीच झड़पों के चलते स्थगित कर दी गई थी.


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