Delhi Municipal Corporation Budget 2023-24: दिल्ली नगर निगम बजट 2023-24 (Delhi Municipal Corporation) का शेष भाग मेयर की उपस्थिति में जारी किए जाने की उम्मीद है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद जल्द ही एमसीडी के मेयर का चुनाव होने की संभावना है. एमसीडी मेयर का चुनाव न होने की वजह से दिल्ली नगर निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 'शेड्यूल ऑफ टैक्स' को बुधवार को ही जारी कर दिया था. इसे एमसीडी के विशेष अधिकारी की ओर से जारी किया गया था.


दरअसल पिछले दो महीनों में दिल्ली में मेयर के चुनाव के तीन असफल प्रयास हुए. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि दिल्ली नगर निगम को जल्द ही उसका नया मेयर मिलेगा. आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मनोनीत सदस्यों के वोटिंग करने के अधिकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते. साथ ही कोर्ट ने उपराज्यपाल को चौबीस घंटे के भीतर मेयर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था.


क्या है एमसीडी बजट पेश करने का मानदंड?


मानदंडों के अनुसार, एक नगरपालिका आयुक्त की ओर से नागरिक निकाय की स्थायी समिति की एक विशेष बैठक में बजट पेश किया जाता है. इसके बाद अलग-अलग वैधानिक, विशेष समितियों और क्षेत्रीय वार्ड समितियों के अध्यक्षों की तरफ से इस पर चर्चा की जाती है. अंत में सदन का नेता बजट को अंतिम रूप देता है. वह आयुक्त की ओर से प्रस्तुत बजट में किए गए प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.


साल 1958 में हुई थी एमसीडी की स्थापना


आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी की स्थापना 1958 में हुई थी, जिसे 2012 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में तीन भागों में बांट दिया गया था. पिछले साल एकत्रित होने से पहले एमसीडी 2012 से 2022 तक तीन भागों एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी में बंटी हुई थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 31 मार्च तक मेयर के नेतृत्व वाली विचार-विमर्श शाखा स्थापित हो जाएगी, जो बजट के शेष हिस्से को पारित कर देगी.


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