(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Lok Sabha Elections 2024: एमसीडी ने हटाए 6.40 लाख होर्डिंग, 30 दिन पहले EC ने दिए थे आदेश
Delhi Lok Sabha Chunav 2024: दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नगर निकाय ने अब तक अपने 12 क्षेत्रों से कुल 6,40,408 राजनीतिक विज्ञापन हटाए हैं.
Delhi Lok Sabha Election Code Of Conduct: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने लोकसभा चुनाव 2024 के तहत लागू हुई आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर अपने सभी 12 जोनों से गुरुवार तक 2,66,676 होर्डिंग्स, 2,82,827 पोस्टर, बैनर-दीवार पेंटिंग, 47,178 साइनेज और 34,762 झंडे हटा दिए हैं. एमसीडी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नगर निकाय ने अब तक अपने 12 क्षेत्रों से कुल 6,40,408 राजनीतिक विज्ञापन हटाए हैं.
आदर्श आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग द्वारा दिये गए आदेश का पालन करते हुए एमसीडी ने गुरुवार को अपने 12 क्षेत्रों से कुल 8,965 पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और साइनेज हटाए. इनमें सबसे ज्यादा शाहदरा उत्तरी जोन से 1,281 विज्ञापन वाले होहोर्डिंग्स और बैनर्स और पोस्टर्स हटाए गए. इसके बाद पश्चिमी जोन से 1,174 और दक्षिण क्षेत्र से 1,010 विज्ञापन वाले बैनर-पोस्टर आदि हटाए गए हैं.
बात करें बाकी जोन की तो रोहिणी जोन से 571, सिटी एसपी जोन से 379, सिविल लाइंस जोन से 850, करोल बाग से 355, नरेला से 612, केशवपुरम से 405, नकफगढ़ से 752, सेंट्रल जोन से 853 और शाहदरा दक्षिणी जोन से राजनैतिक विज्ञापन वाले कुल 717 होर्डिंग, बैनर-पोस्टर आदि हटाए गए हैं.
एमसीडी का अभियान जारी
गुरुवार को सभी 12 जोनों में निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई में विज्ञापन वाले 813 होर्डिंग्स, 7127 बैनर, पोस्टर और दीवार पेंटिंग, 617 साईनेज और 408 झंडों को हटाया गया है. बता दें कि एमसीडी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही लगातार अपने सभी 12 जोन में राजनैतिक विज्ञापन से सम्बंधित सामग्रियों को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश को सख्ती से पालन करने में लगी है.
25 मई को दिल्ली में होगा मतदान
चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 करे लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमो की घोषणा की थी. इसके तहत देश भर में 7 चरणों मे मतदान होंगे, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है. दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है. चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी. इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, होर्डिंग' या 'बैनर आदि जो किसी राजनीतिक दल या नेता का प्रचार करते हों, उसे अनिवार्य रूप से हटा दिए जाएं.