Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम (PM Modi sir name row) को लेकर टिप्पणी करने के मामले में गुरुवार को सूरत जिला अदालत (Surat District court) ने सुनवाई के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार दिया है. अपने फैसले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. सूरत जिला अदालत का फैसला आने के कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का भी पहला बयान आ गया है. उन्होंने कहा कि, 'गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर बीजेपी उन्हें खत्म करने की साजिश कर रही है. हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे फंसाना ठीक नहीं. जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना. हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं.'



 


दूसरी तरफ सूरत जिला अदालत के फैसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन का जिक्र करते हुए लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है. अहिंसा उसे पाने का साधन है. - महात्मा गांधी.


मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार मत करना


एक अन्य ट्वीट ने दिल्ली पोस्टर विवाद पर कहा था कि दिल्ली में मेरे खिलाफ इन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं. मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है. जनतंत्र में जनता को अपने नेता के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है. मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार न किया जाए. इसके अलावा उन्होंने शहीद दिवस पर कहा कि दिल्ली विधानसभा परिसर में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर क्रांतिकारियों की अमर शहादत को याद किया. साथ ही कहा कि हमें अपने इन अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है. भारत को समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना हैं.