Satyendar Jain Bail Plea: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला कल तक के लिए टला
Money Laundering Case: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा था कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर को नकद मुहैया कराया है. पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है.
Money Laundering Case: दिल्ली (Delhi) के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई थी और फैसला आने की उम्मीद थी. हालांकि, कोर्ट ने फैसला एक और दिन के लिए टाल दिया है. कोर्ट इस मामले में अब गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे अपना फैसला सुनाएगी. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल (Vikas Dhull) ने बताया कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला तैयार हो चुका है, लेकिन अंकुश जैन (Ankush Jain) और वैभव जैन (Vaibhav Jain) की जमानत याचिका पर फैसला तैयार नहीं हुआ है.
इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति लेकर कोर्ट ने जमानत याचिका के फैसले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है. पिछले 6 महीनों से लंबी बहस केस ट्रांसफर समेत कई कानूनी दुश्वारियों के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा. कोर्ट के फैसले के बाद यह तय होगा कि 6 महीने बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं. इससे पहले सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील एन हरिहरन ने ईडी की ओर से बनाए गए केस पर सवाल उठाए.
'ईडी की बनाई गई कहानी फेयरी टेल जैसी'
उन्होंने कहा ईडी की तरफ से बनाई गई कहानी उस फेयरी टेल जैसी है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, तो उसकी मदद के लिए शहर के सभी लोग केवल एक ही लाइन दोहराते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है, वह सब उसी गरीब का है. इसी तरह ईडी की कहानी में भी किसी की भी रकम, किसी के भी शेयर सब सत्येंद्र जैन के बता दिए गए हैं.
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सत्येंद्र जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं: एस वी राजू
वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा था कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर को नकद मुहैया कराया है. पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है. सत्येंद्र जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं, जो कि आईपीसी 99 के तहत दंडनीय है. ऐसे में सत्येंद्र जैन को जमानत न दी जाए.
वैभव और अंकुश जैन के वकील अपनी दलीलें कर चुके हैं पूरी
आपको बता दें सत्येंद्र जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल सुनवाई कर रहे हैं. इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा और सत्येंद्र जैन को जमानत दिए जाने की मांग की है. इस मामले में वैभव जैन और अंकुश जैन के वकील अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं. इससे पहले जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं.
सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में भी की थी अपील
इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट स्थानांतरण की अनुमति दी थी. इसको लेकर जैन ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद विशेष न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं.