Delhi News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी. सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम चिकित्सा जमानत पर बाहर हैं. शुरुआत में, सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि मामले को स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना बीमारी के कारण नहीं बैठ रहे हैं.


अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सत्येंद्र जैन की याचिका पर विशेष पीठ पहले ही सुनवाई कर चुकी है और इसे अगले साल जनवरी में सुनवाई के लिए पोस्ट किया जा सकता है. इस पर न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने टिप्पणी की, "हमें यह देखना होगा कि क्या अंतरिम आदेश (चिकित्सा आधार पर जमानत देना) इतने लंबे समय तक जारी रह सकता है?"


सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी


वरिष्ठ वकील सिंघवी ने ने तर्क दिया कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से अधिसूचित एक विशेष पीठ ने आंशिक रूप से मामले की विस्तार से सुनवाई की है तो अंतरिम आदेश को एक अलग पीठ की तरफ से रद्द नहीं किया जा सकता. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया और अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया.


24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश


इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप नेता सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक जारी रखी जाए. इस साल मई में शीर्ष अदालत ने जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया था, यह कहते हुए कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन कई शर्तें भी लगा दी थीं.


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