Money Laundering: राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय-मनीष को नहीं दी राहत, 28 फरवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं दी.
Delhi News: मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से संबंधित दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शनिवार को भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और आप सांसद संजय (Sanjay Singh) को राहत नहीं दी. इस मसले पर सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है. बता दें कि सुनवाई के लिए आप नेता मनीष सिसौदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी थी. आज दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी.
सिसोदिया को तीन दिन के मिली थी जमानत
इससे पहले दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी. यह जमानत आप नेता को 12 से 16 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में लखनऊ जाने के लिए दी थी. एक याचिका दायर कर मनीष सिसोदिया ने अदालत से अपनी भतीजी की शादी में जाने देने के लिए इजाजत मांगी थी. उन्होंने अदालत से पांच दिनों के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से सिर्फ तीन दिन के लिए ही जमानत मिली. कोर्ट के इस आदेश के बाद 13 से 15 फरवरी को सिसोदिया को लखनऊ जाने की इजाजत मिली थी.
बता दें कि फरवरी 2023 को आम आमदी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. उन्हें दिल्ली आबकारी विभाग मामले में घंटों तक चली पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था. जबकि आप सांसद संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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