Moose Wala Murder Case: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने सोमवार को पंजाबी गायक (Punjabi Singer) एवं कांग्रेस (Congress) नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित आरोपी एवं जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) द्वारा दायर उस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया. जिसमें उसने पंजाब पुलिस (Punjab Police) द्वारा एक फर्जी मुठभेड़ की आशंका जतायी है. यह जानकारी एक सूत्र ने दी. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि उस अर्जी पर सुनवायी करने का कोई आधार नहीं है, जिसमें जेल अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. कि वे उसकी हिरासत पंजाब पुलिस को न सौंपें.


 पंजाब पुलिस ने जतायी आरोपी का फर्जी मुठभेड़ की आशंका


अर्जी में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि बिश्नोई के खिलाफ पंजाब या किसी अन्य राज्य पुलिस के किसी भी पेशी वारंट के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दी जाए और किसी अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत न दी जाए. अर्जी में कहा गया है, ‘‘आरोपी एक छात्र नेता है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके खिलाफ पंजाब और केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में कई झूठे मामले दर्ज किये गए और आरोपी को पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की आशंका है.’’


आरोपी की हिरासत में दी जाय उचित सुरक्षा व्यवस्था


आरोपी यहां कड़े मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण) अधिनियम के तहत किए गए अपराध के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है. अर्जी में कहा गया है कि किसी भी राज्य की पुलिस उसके खिलाफ लंबित किसी मामले की जांच उसके यहां तिहाड़ जेल में रहते हुए और उसे हिरासत में लिए बिना कर सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे किसी अन्य अदालत में पेश कर सकती है. अर्जी में कहा गया है कि यदि उसके पेशी वारंट की अनुमति दी जाती है तो आरोपी के वकीलों को सूचित किया जाए और उसकी हिरासत उचित सुरक्षा व्यवस्था की शर्त के साथ दी जाए.


पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा था कि लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गिरोहों के बीच आपसी रंजिश का परिणाम है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह लिप्त है. मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. उससे एक दिन पहले राज्य सरकार ने उसकी सुरक्षा कम कर दी थी.


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