दिल्ली में बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को लेकर हाई कोर्ट सख्त है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कानून में संशोधन करने और जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपये को बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा है. मच्छरों के लार्वा को लेकर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि मच्छरों का लार्वा मिलने पर दिल्ली सरकार मौके पर ही जुर्माना लगाने पर गंभीरता से विचार करे.
कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का आदेश होता है तो लोग के मन में एक डर रहेगा और वह फिर अपने आस पास मच्छरों के प्रजनन को नहीं फैलने नहीं देंगे. वहीं अदालत ने कहा कि मच्छरों के प्रजनन और लार्वा को बढ़ावा देने में यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो जुर्माने की रकम 5000 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर देनी चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश जब आया है जब नई दिल्ली पालिका परिषद ने लार्वा मिलने पर जुर्माने की मौजूदा रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की बात कही है.
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वहीं कोर्ट के इस आदेश पर दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ ने कहा कि मौजूदा जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है. इसके साथ ही नियुक्त न्याय मित्र व अधिवक्ता रजत अनेजा ने पीठ को बताया कि मौके पर जुर्माना लगाने के प्रावधान से मच्छरों के प्रजनन पर रोक में सफलता मिलेगी. हाई कोर्ट पिछले साल तेजी से डेंगू के मामले बढ़ने पर स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है.
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