Delhi Budget: दिल्ली में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' को लेकर ये है अपडेट, बजट में हुआ एलान
Delhi Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana: दिल्ली सरकार की ओर से 2018 में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' की शुरुआत की गई थी. योजना के तहत 60 साल के अधिक उम्र के लोग फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं.
Mukhyamantri Delhi Free Tirth Yatra Yojana: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर परिवहन और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है. बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गईं. इनमें से एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर भी है. दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को वित वर्ष 2023-24 में जारी रखने करने का ऐलान किया.
इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली का बेटा बनकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की. 70,000 बुजर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई गई हैं. घर से लेकर तीर्थ यात्रा स्थल तक खाने-पीने, रहने और आने-जाने समेत सभी खर्च दिल्ली सरकार ने उठाया." उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के साथ-साथ कांवड़ शिविर भी जारी रहेगा.
क्या है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना?
दिल्ली सरकार की ओर से 2018 में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' की शुरुआत की गई थी. इसके जरिए दिल्ली के 60 साल के अधिक उम्र के वरिष्ठ लोग निशुल्क भारत में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं. इसके तहत वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, मां वैष्णो धाम, अजमेर शरीफ दरगाह, रामेश्वरम, केदारनाथ, शिर्डी, हरिद्वार, तिरुपतिबालाजी सहित 15 तीर्थ स्थलों पर वरिष्ठ नागरिक यात्रा पर जा सकते हैं.
दिल्ली सरकार की ओर से पंजीकरण स्वीकार करने के बाद यात्रा की तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसके बाद चयनित ट्रेन से यात्रियों को तीर्थ स्थल पर भेजा जाएगा. इस दौरान भोजन, रहने की व्यवस्था और यात्रा के दौरान सभी खर्च का निर्वहन दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाएगा.
तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए यह पात्रता जरूरी
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक है. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक अपने साथ एक सहयोगी भी ले जा सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी.
- नागरिक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जो दिल्ली का निवासी हो. किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- कोई भी नागरिक अधिकतम एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है. वरिष्ठ नागरिक की सालाना आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ लेने संबंधित अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें- Navratri 2023: नवरात्र पर कालकाजी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं? जान लें ये बात ताकि न हो परेशानी