(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
NCCSA Meeting: दिल्ली सीएम की अध्यक्षता में होगी NCCSA की पहली बैठक, लिए जा सकते हैं अहम फैसले
NCCSA Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज NCCSA की बैठक होगी.
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था. अध्यादेश के जरिए सेवा विभाग से संबंधित मसलों पर अहम फैसला लेने के लिए केंद्र ने NCCSA ( National Capital Civil Service Authority ) का गठन किया था. अध्यादेश में इस बात का भी जिक्र है कि एनसीसीएसए की अध्यक्षता सीएम केजरीवाल करेंगे. इस कमेटी में दो अन्य सदस्यों में दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल हैं. अध्यादेश के जरिए गठित एनसीसीएसए की आज पहली बैठक होगी.
राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक सीएम आवास पर कुछ देर में शुरू होने वाली है. इसके अलावा, यह भी माना जा रहा है कि इसमें अधिकारियों पर कार्रवाई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं. माना जा रहा है कि सेवा विभाग के विशेष सचिव के कार्यशैली से आप सरकार नाखुश है. इसे मीटिंग में रखने की योजना है.
NCCSA की पहली बैठक आज
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से NCCSA की यह पहली बैठक बुलाई गई है. इससे पहले सर्विस विवाद मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाकर असंवैधानिक तरीके से प्रदेश दिल्ली सरकार के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया है. यह बैठक आज दिल्ली सीएम आवास पर की जाएगी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव की मौजूदगी होगी. इससे पहले लाए गए अध्यादेश में इस अथॉरिटी के गठन को लेकर सीएम केजरीवाल ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस अथॉरिटी के अंतर्गत लिया गया कोई भी निर्णय दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा. उनके निर्णय पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगी. जबकि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पूरा अधिकार क्षेत्र मिला है.
"दिल्ली सीएम ने क्यों जताई आपत्ति"
दिल्ली सेवा विभाग विवाद मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश में NCCSA अथॉरिटी बनाई गई जिसमें अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे. NCCSA द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर स्वीकार होगा यानी 2:1 परिणाम के आधार पर एक अधिकारी की स्वीकृति के साथ ही इस अथॉरिटी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आगे बढ़ेगा. NCCSA द्वारा लिए गए निर्णयों को उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा. इस पर अंतिम निर्णय एलजी ही लेंगे.