NDMC aghan Gandgi Virodhi Abhiyan: दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव न होने पाने की वजह से भले ही नगर निगम के कर्मचारी भी देश की राजधानी में अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी कर्मी अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देने में लगे हुए हैं. इसी कड़ी में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के इलाकों में फैली गंदगी को देखते हुए एनडीएमसी ने 'सघन गंदगी विरोधी' अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत जहां इन इलाकों की सफाई की गई वहीं गंदगी फैलाने वाले लोगों और हॉकरों का चालान भी किया गया.
एनडीएमसी अधिकारी के अनुसार स्वच्छता की बेहतर स्थिति और सार्वजनिक स्वच्छता बनाये रखने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सप्ताह के अंत मे अपने सफाईकर्मियों की 10 टीमों का गठन कर इंडिया गेट और कर्तव्यपथ के पास 'सघन गंदगी विरोधी'अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत इन इलाकों की सफाई के साथ वहां घूम रहे उन लोगों और हॉकरों का चालान भी किया जाएगा. अब ऐसे लोग जो खुले में कचड़ा फैलाते या फेंकते नजर आएंगे उनका एनडीएमसी के अधिकारी चालान काटेंगे.
जुर्माना ना भरने पर होगी कानूनी कार्रवाई
एनडीएमसी के अधिकारी के मुताबिक पालिका परिषद ने पहले एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 267 (3) (ए) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा करने पर रोक लगाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसका उल्लंघन करने पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई जुर्माने का भुगतान नहीं करता है, तो एनडीएमसी के प्रावधानों के अनुसार उन पर मुकद्दमा चलाने के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी. उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विशेष नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जुर्माने के साथ, एनडीएमसी की टीमें सार्वजनिक स्थानों पर अस्वच्छता और गंदगी के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता भी फैला रही है.
गंदगी और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
बता दें कि एनडीएमसी की खुले में कूड़ा डालने, सार्वजनिक स्थानों को विरूपित करने, अतिक्रमण करने और अन्य अस्वास्थ्यकर/गंदगी की स्थितियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है. एनडीएमसी ने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों की विरूपता, अतिक्रमण, गंदगी फैलाने और थूकने वालों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाने के लिए स्वास्थ्य, प्रवर्तन और सुरक्षा विभागों की समर्पित टीमों को भी लगातार शामिल किया हुआ है. इसका उद्देश्य कर्तव्य पथ के आसपास के परिवेश को साफ रखना है और विक्रेताओं को अवैध रूप से सामान बेचने या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने देना है.