Delhi News: 'अगर नोटिस मिला तो...,' सोमनाथ भारती की याचिका पर बांसुरी स्वराज का पलटवार
Delhi News: आप नेता सोमनाथ भारती ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज के नई दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी. आप नेता की याचिका पर बांसुरी स्वराज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.
Delhi News Today: नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नव निर्वाचित बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप नेता और लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे सोमनाथ भारती पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनावों में सोमनाथ भारती की हार हुई है, लेकिन उन्हें यह हार पचाने में दिक्कत हो रही है.
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने तंज कसते हुए कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं इस पर प्रश्नचिह्न लग गया है. उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी झूठ के सामने झुकने वाली नहीं हूं, उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बांधा है.
'नोटिस के हर सवाल का जवाब कोर्ट में दूंगी'
पूर्व विधायक और आप नेता सोमनाथ भारती के जरिये हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर बांसुरी स्वराज ने कहा, "एक सिटिंग एमएलए होते हुए भी वह विधानसभा का चुनाव भी हार गए. अगर कोर्ट नोटिश इश्यू करता है तो उनके एक-एक सवाल का जवाब मैं कोर्ट में दूंगी."
दरअसल, आप नेता सोमनाथ भारती ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में याचिक दायर की है. सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर बांसुरी स्वराज के चुनाव जीतने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सुनवाई सोमवार (22 जुलाई) को जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ के कोर्ट में होगी.
चुनाव में बांसुरी स्वराज ने भारती को दी मात
गौरतलब हो कि हालिया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटें जीत कर क्लीन स्वीप किया था. नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने पूर्वी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया था. उन्होंने यहां पर जीत का परचम लहराया.
नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हरा दिया था. बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से 4 लाख 53 हजार 185 वोट मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे सोमनाथ भारती 3 लाख 74 हजार 815 वोट मिले थे.
याचिका में क्या कहा?
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, "मौजूदा चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (सोमनाथ भारती) के जरिये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 (बांसुरी स्वराज) के नई दिल्ली लोकसभा सीट से एक सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या-1, उनके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 'भ्रष्ट आचरण' किया गया है."
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