NDMC Ban On Polythene Carry Bags: नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने बुधवार को अपने क्षेत्र में 75 माइक्रोन से पतले पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया. एक अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी ने इस साल एक जुलाई से 100 माइक्रोन से पतले पॉलीस्टायरीन सामग्री सहित रिसाइकल कैरी बैग और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है. अधिकारी ने कहा कि उपयोग के अलावा, प्रतिबंध इन गैर-अपघटनीय प्रदूषणकारी सामग्रियों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर भी लागू होगा.


1 जुलाई से आदेश लागू


एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा  कि एनडीएमसी ने एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 12 की उप-धारा (जेड) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (रिसाइकल्ड) की बिक्री, उपयोग, स्टॉकिंग और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. एनडीएमसी क्षेत्रों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार करते हुए, नागरिक निकाय ने 1 जुलाई से पॉलीस्टाइनिन विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है.


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पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना


बता दें कि आदेश का पालन न करने वालों को 5,000 रुपये प्रति डिफॉल्ट के पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करना होगा. अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार इस संबंध में एनडीएमसी द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. एनडीएमसी ने 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग की भी बिक्री, उपयोग, स्टॉकिंग और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है.


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