Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Corona virus)

  और ओमिक्रोन (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी कर दिया है, इसके साथ ही सख्त COVID-19 सेफ्टी गाइडलाइंस पर एक नया आदेश भी जारी किया गया है. "लेवल 1" या "येलो अलर्ट" दिशानिर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल (Cinema Hall) ऑड-ईवन तारीखों पर खुले रहेंगे और जिम बंद रहेंगे, जबकि रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा.


6 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में आए सबसे ज्यादा कोरोना के मामले


बता दें कि दिल्ली में 6 महीनों बाद एक दिन सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं.जिसे देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने मंगलवार को “येलो अलर्ट” के हिस्से के रूप में नए दिशानिर्देशों की घोषणा की, जो राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड -19 मामलों के मद्देनजर लागू कर दिए गए हैं. गौरतलब है कि येलो अलर्ट तब होता है जब दो दिनों तक लगातर पॉजिटिविटी रेट 0.5 % या इससे ऊपर रहे या एक सप्ताह के भीतर 1500 के ज्यादा केस दर्ज हों या फिर सप्ताह भर में औसतन 500 ऑक्सीजन बेड की जरूरत हो. चलिए यहां जानते हैं दिल्ली में लगाई गई नई पाबंदियो के तहत किन गतिविधियों पर बैन है और किन्हें अनुमति दी गई है.


दिल्ली में किन गतिविधियों पर लगाई गई है पूरी तरह रोक



  • सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

  • सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे.

  • बैंक्वेट हॉल, थियेटर-ऑडिटोरियम और ऐसे ही अन्य स्थल, स्पा और देखभाल केंद्र बंद रहेंगे.

  • मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क और स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे. केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्र स्तर के खिलाड़ी जा सकेंगे.

  • पार्क, गार्डन और गोल्फ कोर्स में केवल पैदल चल सकते हैं पिकनिक नहीं मना सकेंगे.

  • कारोबार से संबंधित प्रदर्शनियों पर रोक

  • दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है

  • सभी बड़े समारोह - राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अगले आदेश तक बंद रहेंगे.


इन सेवाओं पर लगाई गई है आंशिक रोक



  • रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक 50% क्षमता पर काम करेंगे.

  • ऑनलाइन भोजन वितरण हमेशा की तरह जारी रहेगा.

  • मॉल और दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगी.

  • स्टैंडअलोन की दुकानों को ऑड-ईवन नियम के बिना खुले रहने की अनुमति दी गई है.

  • दिल्ली मेट्रो, सार्वजनिक बसें 50% बैठने की क्षमता पर संचालित होंगी.

  • ऑटो, ई रिक्शा व साइकिल रिक्शा में केवल दो सवारी बैठा सकेंगे, मैक्सी कैब में 5 और आरटीवी में 11 यात्री सफर करेंगे.

  •  गैर जरूरी चीजों से संबंधित बाजार, कॉम्पलेक्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे,ऑड-ईवन लागू रहेगा.

  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे.

  • शादी में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल.

  • दाह संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति.


इस गतिविधियों की दी गई है छूट



  • निर्माणाधीन गतिविधियां जारी रहेंगी.

  • औद्योगिक और अन्य उत्पादन क्षेत्रों में काम जारी रहेगा.

  • जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी. कॉलोनियों में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी.

  • मॉल में दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकती हैं.

  • ऑनलाइन सेवाओं का सामान मिलेगा.

  • नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे.


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