दिल्ली सरकार ने राजधानी में ई-रिक्शा खरीदने के लिए एक नया आदेश जारी किया है. परिवहन विभाग के इस आदेश के अनुसार अब दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस पर ई-रिक्शा नहीं खरीदा जाएगा, परिवहन विभाग ने यह प्रावधान खत्म कर दिया है. दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना जरूरी है. ई-रिक्शा की स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस पर होने वाली खरीददारी के लिए परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी ई-रिक्शा निर्माता और डीलर्स को भी पत्र लिख दिया है.
परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा निर्माता और डीलर्स को पत्र लिखते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस धारक को ही ई-रिक्शा की बिक्री की जाए. इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों पर लर्निंग लाइसेंस और बिना लाइसेंस के चल रहे ई-रिक्शा को पकड़ने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार ने साल 2015 में लर्निंग लाइसेंस पर भी ई-रिक्शा खरीदने की इजाजत थी लेकिन अब इस प्रावधान को सरकार ने खत्म कर दिया है.
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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर कहा कि पता चला है कि दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के दौड़ रहे हैं. ऐसे ई-रिक्शा को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा, इस अभियान में सोमवार को विकास मार्ग, मदर डेरी और रिंग रोड व अन्य जगहों पर 235 ई रिक्शा पकड़े गए थे. बताते चलें कि दिल्ली में इस समय एक लाख पांच हजार से अधिक ई- रिक्शा हैं जिनमें से काफी रिक्शा बिना स्थायी लाइसेंस के चल रहे हैं.