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New Year 2024: 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम, नहीं तो होगा नुकसान, बदलने वाले हैं नियम

Happy New Year 2024: नए साल पर आर्थिक क्षेत्र में भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं. ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी काम हैं, जिन्हें 31 दिसंबर से पहले निपटा लेना आपके लिए फायदेमंद होगा.

Delhi: साल 2023 के जाने और नए साल के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. नए साल में लोग नई शुरुआत करेंगे. ये कुछ बदलावों को साथ लेकर आएगा, जिनमें आर्थिक क्षेत्र में होने वाले कुछ बदलाव भी शामिल हैं, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे. ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी कामों के बारे में हम आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें 31 दिसंबर से पहले निपटा लेना आपके लिए फायदेमंद होगा.

इसमें सबसे जरूरी विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करना है. इसके अलावा डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता में नॉमिनी जोड़ना, बंद पड़ी यूपीआई आईडी को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए समझौते पर हस्ताक्षर करना जरूरी है, क्योंकि इन कामों की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में 31 दिसंबर से पहले इन कामों को निपटा कर आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं.

जुर्माने के साथ आयकर नहीं भरा तो होगी कार्रवाई

सबसे ज्यादा जरूरी आयकर रिटर्न भरना है क्योंकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) भरने करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. आयकर अधिनियम की धारा 234 F के तहत, जो व्यक्ति तय तारीख से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. देर से आईटीआर भरने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, जिनकी कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें अभी 1000 रुपये का ही जुर्माना देना होगा. लेकिन 31 दिसंबर के बाद उन्हें भी पांच हजार रुपये जुर्माने के रूप में चुकाने होंगे.

इस वजह से लॉकर हो जाएगा फ्रीज

दूसरा जो सबसे जरूरी काम है वह बैंक लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई गई है. ऐसे में अगर कोई बैंक ग्राहक बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो उसका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा. आरबीआई ने अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है. जिन खाताधारकों ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा.

नया सिम कार्ड खरीदने का बदलेगा नियम

1 जनवरी, 2024 से नए सिम कार्ड को खरीदने का नियम भी बदल जायेगा. दूरसंचार विभाग के अनुसार, ग्राहकों को पेपर आधारित प्रक्रिया के तहत अब केवाईसी जमा करनी होगी. दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई-केवाईसी करेंगी. हालाकि, नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहेंगे. उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे.

डीमैट खातों में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य

सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे. ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था.

यूपीआई आईडी को सक्रिय करने का आखिरी मौका

राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेमेंट एप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) आदि से उन यूपीआई आईडी को बंद करने के लिए कहा है, जो एक वर्ष से सक्रिय नहीं हैं. यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों के पास अपनी आईडी को सक्रिय करने के लिए 31 दिसंबर तक मौका है.

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