Night Curfew in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रोन के मामलो को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने रविवार को नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी. दिल्ली में आज, 27 दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है. बता दें कि राजधानी में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा.वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान कई पाबंदियां रहेंगी. इसके लिए दिल्ली आपका प्रंबंधन प्राधिकरण(DDMA) ने ऑफिशियल गाइडलाइंस भी जारी की है. डीडीएमए के आदेश के मुताबिक कौन सी चीजें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी यहां जानते हैं.


नाइट कर्फ्यू के दौरान ये रहेगी छूट



  • भोजन, फल और सब्जियों सहित डेयरी और दूध प्रॉडक्ट व दबा जैसी जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए आस-पास की दुकानों पर पैदल जाने की अनुमति है.

  • एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशनों या बस अड्डे तक जाने के लिए अगर वैध टिकट प्रस्तुत किया जाएगा तो यात्रा कर सकेत हैं

  •  प्रिंट और टीवी पत्रकार को वैलिड पहचान पत्र दिखाने पर छूट रहेगी.

  • ई प्लेटफॉर्म के जरिए सामान मंगाने और डिलीवरी की छूट है

  • कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जा रहे लोगों को वैलिड आईडी प्रूफ दिखाने पर छूट दी गई है.


नए साल के जश्न पर भी है बैन


वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था. डीडीएमए ने रेस्तरां, बार और ऑडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति दी है जबकि शादी से संबंधित समारोहों में 200 लोगों की अधिकतम सीमा तय की है. इसके साथ ही अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और कानून के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए गए हैं.


दिल्ली संक्रमण की दर के मुताबिक कोविड के ग्रेप पर चलेगी


वहीं अगर दिल्ली में संक्रमण दर दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से ज्यादा होगी तो तो राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो जाएगा. इससे तरह कई पाबंदिया लग जाएंगी. जैसे


येलो अलर्ट होने पर ये होंगी पाबंदियां



  • मेट्रो 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलेगी

  • एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लिनिक, योग संस्थान औक जिन बंद कर दिए जाएंगे.

  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा.

  • सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच दुकानें और शॉपिंग मॉल ऑड-ईवन के फॉर्मूले के तहत खुलेंगे.

  • सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे वहीं दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी की क्षमता पर बार खुलेंगे.


दिल्ली में कौन-कौन से अलर्ट कब हो सकते हैं जारी


वहीं दिल्ली में संक्रमण की दर लगातार दो दिनों तक 1फीसदी से ज्यादा होने पर अंबर अलर्ट जारी हो जाएगा. इस दौरान कई पाबंदियां रहेंगी जैसे मेट्रो 33 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी, निजी दफ्तरों में 50 फीसदी की अनुमति होगी, इस दौरान रेस्टोरेंट में खाने पर बैन लग जाएगा और बार बंद हो जाएंगे. वहीं अगर दिल्ली में संक्रमण दर लगातार दो दिन तक दो प्रतिशत से ज्यादा यानी एक सप्ताह के भीतक 9 हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले आते हैं तो ऑरेंज अलर्ट जारी हो जाएगा. इस दौरान मेट्रो पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निजी दफ्तर भी बंद कर दिए जाएंगे. वहीं रेड अलर्ट तब लगाया जाएगा जब दिल्ली में संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से ज्यादा होगी या एक हफ्ते में 16 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आएंगे इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर चीज पर पाबंदी लगा  दी जाएगी.


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