Nikki Yadav Murder Case In Baba Haridas Nagar: दिल्ली (Delhi) में श्रद्धा (Shraddha) हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मित्रांव गांव के रहने वाले 24 साल के साहिल गहलोत (Sahil Gehlot) नाम के युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या कर दी. फिर उसके शव को अपने ढाबे में एक फ्रिज के अंदर रख दिया और उसी दिन दूसरी लड़की से शादी करने चला गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ-साथ शव को भी बरामद कर लिया है. इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी साहिल गहलोत को पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.


मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को आरोपी से पूछताछ करने और हत्या के सटीक दृश्य के साथ-साथ कथित वारदात को अंजाम देने के बाद वह जिस रास्ते से गया, उसका पता लगाने के लिए पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी. अदालत ने पुलिस की ओर से दायर एक आवेदन पर यह आदेश दिया.


वैलेंटाइन डे के दिन हुआ मामले का खुलासा


पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि उन्हें आरोपी को उन जगहों पर ले जाने की जरूरत है, जहां आरोपी मृतक के साथ गया था. उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं का इरादा क्राइम से जुड़े स्थानों पर तलाशी लेने और सबूत इकट्ठा करने का है. गौरतलब है कि घटना का खुलासा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ और पुलिस ने आरोपी के सुराग के आधार पर 23 साल की लड़की का शव बरामद किया.


इस बात को लेकर हुई थी निक्की और साहिल में लड़ाई


पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव से छुपाया था कि वह दूसरी लड़की से शादी कर रहा है. पुलिस ने कहा कि जब निक्की को उसकी शादी के बारे में पता चला, तो आरोपी के साथ उसकी तीखी बहस हुई, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई. एक सूत्र ने कहा, "यह दावा किया गया है कि निक्की यादव ने हिल गहलोत को किसी दूसरी लड़की से शादी करने पर मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी."


डेटा केबल से गला घोंटकर की हत्या


पुलिस ने कहा कि दोनों पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे. निक्की आरोपी से शादी करना चाहती थी. पुलिस ने कहा कि 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात जब पीड़िता ने आरोपी से अपनी शादी के बारे में बात की, तो उसने अपनी कार में अपने मोबाइल फोन के डेटा केबल का इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में रख दिया. पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को झूठी सूचना देना) के तहत मामला बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. 


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