Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में बीते कई दिनों से कुत्तों के आतंक कि कई घटनाएं सामने आ रही है. कई सोसाइटी में कुत्तों को लेकर लोगों में विवाद के मामले सामने आए हैं तो कहीं कुत्ते ने लोगों को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है. इसके बाद अब नोएडा के कई सोसाइटियों में एओए (AOA) ने कुत्तों को लेकर कुछ नियम बनाए है. इससे पहले ग्रेटर नोएडा कि सोसाइटियों में कुत्तों को ले जाने को लेकर भी नियम बनाए गए है और अब नोएडा में यह नियम लागू किए जाएंगे. सेक्टर और सोसाइटी में कुत्ते के मालिक उसे लिफ्ट में लेकर नहीं जा सकते है और लिफ्ट में लेकर जाने कि अनुमति तभी होगी जब उसमें कोई मौजूद नहीं होगा. साथ में कुत्ते को टहलाने से लेकर उससे जुड़ी सभी जानकारी सोसाइटी को देनी होगी.


कई मामले आए सामने
बीते कई दिनों से नोएडा में लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे है. सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं. हालांकि, इस बीच नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन कि तरफ से कुत्तों के मालिकों के लिए कोई नियम जारी नहीं किया गया है. इसको देखते हुए अब सेक्टर और सोसाइटी के निवासियों ने खुद ही इस परेशानी से निजात पाने का तरीका निकाला है. दरअसल कुछ दिनों पहले सेक्टर-75 के एपेक्स एथेना सोसाइटी में एक जर्मन शेपर्ड नस्ल के कुत्ते ने लिफ्ट में डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया था. इसमे डिलीवरी बॉय बुरी तरह घायल हो गया था.


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कुत्तों को लेकर क्या होंगे नियम?
कुत्तों के आतंक को लेकर अलग-अलग सोसाइटियों में नियम बनाए गए है. ये नियम सेक्टर 120, 74, 75, 168 के साथ लगभग 20 से ज्यादा जगह लागू होगा और फिलहाल अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन इन नियमों को लागू करने की तैयारी में हैं. नए नियम के तहत किसी भी सेक्टर और सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ये अनुमति तभी दी जाएगी जब कोई लिफ्ट में मौजूद न हो. इसके अलावा अगर सोसाइटी में कुत्ता घुमा रहे हैं तो उसके मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. साथ में पालतू कुत्तों को वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट सोसाइटी में जमा कराना होगा.


लावारिस कुत्तों के लिए भी बने नियम
कुत्तों को लेकर बनाए जा रहे नियमों को लेकर सेक्टर-168 - द गोल्डन पाम एओए अध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरी ने बताया कि सोसाइटी में लावारिस कुत्तों को एक तय जगह पर ही खाना दिया जा सकेगा. वहीं भी किसी दूसरी जगह जैस बेसमेंट और पार्किंग में खाना देगा उसपर जुर्माना लगाया जाएगा. रजिस्ट्रेशन डिटेल को लेकर सेक्टर-120 आम्रपाली जोडियक एओए अध्यक्ष गौरव औसती ने बताया की लोगों 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की कॉपी जमा करनी होगी.



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