Noida Plastic Ban: नोएडा प्राधिकरण ने पिछले दो वर्षों में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (single-use plastic) पर राज्य के प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न संगठनों से लगभग 72 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. फरवरी 2020 से जनवरी 2022 की अवधि के लिए एक RTI के जवाब में यह जानकारी सामने आई है. प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना लगाया जाता है.


नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर आरके शर्मा ने कहा “पिछले दो वर्षों में विभाग ने उल्लंघन करने वालों से 71.63 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है. हालांकि, यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन करने वाले अवैध रूप से संचालित उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करे.”


नोएडा निवासी अमित गुप्ता, जिन्होंने आरटीआई आवेदन दायर किया था, ने कहा, “दो साल में 72 लाख रुपये के संग्रह का मतलब है कि प्राधिकरण ने हर महीने औसतन लाख रुपये एकत्र किए. इस फंड का उपयोग अनुपालन और जागरूकता अभियान के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जा सकता है ताकि प्लास्टिक प्रतिबंध प्रभावी हो सके. शहर में ऐसे पॉलीथिन बैग की आपूर्ति अभी भी सुचारू है.


Delhi News: दिल्ली में MCD चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, इन अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होगी पक्की


उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों ने कहा कि सीमित कर्मचारियों के साथ, ऐसी उत्पादन इकाइयों पर नकेल कसना मुश्किल है. प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी ने कहा “उद्योगों पर प्रारंभिक कार्रवाई के बाद गौतमबुद्धनगर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले किसी भी उद्योग के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. जिले में ऐसी कोई औद्योगिक इकाई नहीं है. आपूर्ति आमतौर पर दिल्ली से होती है. इसके अतिरिक्त, नोएडा प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसे उद्योग ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए जमीन को पट्टे पर न देकर या प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन होने पर पट्टे को रद्द करके संचालित न हों.”


उत्तर प्रदेश ने 2018 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसे लागू करना बहुत सख्त नहीं है. नोएडा के निवासियों के एक समूह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद सहित यूपी के व्यापारियों को एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री की अवैध बिक्री के खिलाफ एक याचिका दायर की थी. इनमें विशेष रूप से प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग बॉक्स और अन्य टेकअवे कंटेनर शामिल हैं. याचिका में उल्लेख किया गया है कि प्लास्टिक के उपयोग पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन यह दिल्ली में आसानी से उपलब्ध है, जिससे नोएडा और गाजियाबाद में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है.


इसे भी पढ़ें:


Delhi News: शादियों में घोड़ा गाड़ी और घोड़ा बग्गी ले जाने के लिए नया आदेश, SDMC ने इस वजह से लिया फैसला