Delhi News: अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. रजिस्ट्री की नई दरें एक-दो दिन में लागू हो जाएगी, जिसके बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी. पिछले सप्ताह नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण ने आवंटन दरों में बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी. अब निबंधन विभाग ने सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी है. ऐसे में संपत्ति खरीदने वालों को दोहरे आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा.
दरअसल, गौतमबुद्धनगर में नए सर्किल रेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जल्दी ही नई सूची वेबसाइट पर अपलोड कर कार्यालय में चिपका दी जाएंगी. बता दें कि प्राधिकरण जिस दर पर जमीन बेचता है, वह आवंटन रेट कहलाता है, जबकि जिस दाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है उसे सर्किल रेट कहा जाता है.
आवंटन दर पर होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले एक-दो दिन में नई दरें लागू कर दी जाएंगी. अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवंटन दर पर होगी. अगर किसी प्रॉपर्टी का लेन-देन आवंटन रेट से अधिक पर होता है तो उस पर ही रजिस्ट्री होगी. यही सर्किल रेट कहलाएगा. अधिकारियों ने बताया कि नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण ने अपनी संपत्तियों के आवंटन रेट में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है, ऐसे में वही रेट रजिस्ट्री कराते समय मान्य होंगे. अभी तक निबंधन विभाग में 8 अगस्त 2019 से लागू हुए सर्किल रेट या कुछ मामलों में प्राधिकरण की आवंटन दरों के हिसाब से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह आवंटन रेट पर ही खरीदारों को स्टाम्प देना होगा.
गांव में रजिस्ट्री पुराने रेट पर
नोएडा सेक्टरों की संपत्ति लीज होल्ड है. जबकि गांव की प्रॉपटी फ्री होल्ड है. प्राधिकरण गांवों की जमीन के आवंटन रेट तय नहीं करता है. अधिकारियों का कहना है कि फ्री होल्ड जमीन की रजिस्ट्री अभी पुराने रेट पर ही होगी.
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