किराये पर रहना है तो अविवाहित जोड़े को देना होगा परिवार का परमिशन लेटर, नोएडा की इस सोसाइटी में नया नियम
Noida News: सुप्रीम टावर्स सोसायटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अविवाहित जोड़ों को फ्लैट किराये पर देने वाले मालिकों से मैरिज सर्टिफिकेट या उनके परिवार का सहमति पत्र जमा करने को कहा है.

Noida Latest News: नोएडा के सेक्टर-99 में एक सोसायटी के अध्यक्ष ने अविवाहित जोड़ों को फ्लैट किराए पर देने वाले मालिकों से मैरिज सर्टिफिकेट या उनके परिवार का सहमति पत्र जमा करने को कहा है. हालांकि, सुप्रीम टावर्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एसटीओए) के सचिव एसएस कुशवाहा ने कहा कि यह बोर्ड की राय नहीं है.
उन्होंने कहा कि अध्यक्ष वीएन सुब्रमण्यम ने खुद ही ये निर्देश प्रसारित किया है. सुप्रीम टावर्स सोसायटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वी एन सुब्रमण्यम ने 21 जनवरी को फ्लैट मालिकों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने सभी फ्लैट मालिकों से 31 जनवरी तक या उससे पहले एसोसिएशन के कार्यालय में उक्त दस्तावेज जमा करने को कहा गया है.
मकान मालिकों से क्या कहा गया?
ईमेल में कहा गया है कि अविवाहित लोगों (लड़के या लड़की) को फ्लैट किराए पर देने वाले मालिकों को उनका पता और परिवार के सदस्यों की मंजूरी सहित विस्तृत जानकारी जमा करना चाहिए. अगर अविवाहित सदस्य अलग जेंडर के साथ रह रहे हैं, तो उन्हें अपने परिवार से विवाह प्रमाण पत्र या औपचारिक स्वीकृति पत्र जमा करना होगा.
वहीं एक कर्मचारी ने कहा कि सोसायटी में अविवाहित लोगों द्वारा किए जाने वाले उपद्रव से बचने के लिए यह एक अच्छा फैसला है. उन्होंने कहा कि अविवाहित लड़के/लड़कियां अपने माता-पिता के फर्जी प्रमाण पत्र देते हैं और उसके आधार पर वे किरायेदार बन जाते हैं. इसके बाद कुछ समय बाद कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं.
क्यों आया ये आदेश?
यह कदम 23 वर्षीय विधि छात्र की मौत के बाद उठाया गया है, जिसकी इस साल 11 जनवरी को सेक्टर 99 में सुप्रीम टावर सोसाइटी की 7वीं मंजिल से गिरकर जान चली गई थी. इस मामले की जांच जारी है. वहीं मृतक के पिता द्वारा एक महिला क्लासमेट के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन बाद में उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है.
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