Noida Pollution News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी में मंदिर की घंटी बजने से एक निवासी को इतनी परेशानी हुई कि उसने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कर दी. शिकायत के आधार पर यूपीपीसीबी ने एओए को नोटिस जारी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारी को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं.


ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी में मंदिर की घंटी बजने से एक निवासी को इतनी परेशानी हुई कि उसने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कर दी. शिकायत के आधार पर यूपीपीसीबी ने एओए को नोटिस जारी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारी को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं. 


यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने नोटिस में कहा है कि किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण न किया जाए, जिससे किसी को कोई समस्या हो. नोटिस मिलने के बाद एओए ने मंदिर की घंटी को धीरे से बजाने की अपील सोसाइटी के लोगों से की है. 


'रोजाना घंटी बजने से होती है परेशानी'


दरअसल, गौर सौंदर्यम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 368 में रहने वाले मुदित बंसल ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऑनलाइन एक शिकायत की थी. अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके फ्लैट के पास मंदिर बना हुआ है. जहां से रोजाना घंटी बजाने की आवाज आती है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है. 


मुदित बंसल की शिकायत मिलने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान ध्वनि की तीव्रता अधिक मिली. जिसे देखते हुए एओए को एक नोटिस जारी किया गया. जिसमें ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है. मंदिर का घंटा बजने से किसी को कोई परेशानी ना हो. 


AOA ने की सोसाइटी के लोगों से ये अपील 


सोसाइटी के एओए बीके बंसल ने बताया कि विभाग से प्राप्त हुए नोटिस की सूचना  सभी निवासियों दे दी है.लोगों से कहा गया है कि घंटी को इतना ज्यादा तेज न बजाएं कि किसी को परेशानी हो. 


क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में ध्वनि की तीव्रता 70 डेसीबल से अधिक मिली, जो मानकों से अधिक है. ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के आधार पर एओए को नोटिस जारी किया गया. साथ ही एओए को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने को कहा गया है. 


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