Odd-Even Rule in Delhi: दिवाली के बाद दिल्ली में लागू हो जाएगी ऑड-ईवन योजना, जान लें इसके नियम, नहीं तो...
Odd-Even Rule: नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने 20,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है. फिलहाल, सरकार की ओर से इस मसले पर स्थिति स्पष्ट नहीं है.
Delhi News: दिल्ली में ऑड-ईवन फार्मूला पहली बार साल 2016 में प्रदूषण की गंभीर समस्या पर काबू पाने के मकसद से लागू किया गया था. इसके तहत सड़कों पर निजी वाहन चालक केवल वैकल्पिक दिनों के दौरान ही वाहन सड़कों पर चला सकते हैं. वो भी उस दिन जिस दिन उनके नंबर प्लेट की आखिरी संख्या ऑड-ईवन (Odd-Even Rule) के अनुकूल हो. इस नियम के तहत अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड (Odd Number) है तो वाहन ऑड डेट (Odd Date) पर ही सड़कों पर चलेंगे. इसके उलट, अगर आपके गाड़ी की संख्या ईवन (Even Date) है तो उसी दिन अपने वाहन से आप घर से बाहर निकल सकते हैं. बता दें कि इस बार ऑड-ईवन स्कीम को 13 से 20 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है.
क्या है ऑड-ईवन स्कीम
दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम (Odd-Even Scheme) का सीधा सा मतलब है. यदि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर ऑड है यानी 1,3,5,7,9 है, तो आप महीने की 1,3,5,7,9,11,13,15... तारीख को अपनी गाड़ी दिल्ली सड़कों पर चला सकते हैं. इसके उलट नंबर प्लेट का अंतिम नंबर ईवन है यानी 2,4,6,8,0 है तो आप महीने की 2,4,6,8,10,12,14... तारीख को अपनी गाड़ी सड़क पर चला सकते हैं.
ये हैं ऑड-ईवन के नियम
नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के मुताबिक यदि कोई इस नियम (Odd-Even Rule) का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. साल 2019 में इस पर अमल किया गया था. जब 2016 में पहली बार दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम लागू की थी, उस समय इसका पालन न करने पर 2000 रुपये जुर्माने देने का नियम था.इस बार जुर्माने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. इसको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.
ये है Odd-Even लागू करने का आधार
ऑड-ईवन स्कीम को नए मोटर व्हीकल कानून की धारा 115 के तहत लागू किया जाता है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्मान का प्रावधान है. नए मोटर व्हीकल कानून की धारा 115 राज्य सरकार को गाड़ियों का इस्तेमाल रोकने का अधिकार देती है. केजरीवाल सरकार ने इसी आधार पर ऑड-ईवन स्कीम पहले लागू की थी.
2016 में पहली बार हुआ था लागू
सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सम या विषम पंजीकरण संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति देने वाले फार्मूले पर पहली बार 2016 में नवरी में लागू किया था.उसके बाद इसे उसी वर्ष अप्रैल में लागू किया गया. इस योजना के तहत आपातकालीन और पुलिस वाहनों, दोपहिया वाहनों, महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कारों को छूट दी गई थी. वर्ष 2019 में जब यह योजना नवंबर में लागू की गई थी, तो चिकित्सा आपातकालीन वाहनों और वर्दी में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के साथ-साथ दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई थी. इसके अलावा इसमें अति विशिष्ट लोगों, केवल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट दी गई.
महिलाओं, बुजुर्गों को इस बार भी मिलेगी छूट!
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आड ईवेन (Odd-Even Number) संख्या वाली कारों को वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति देने वाले फार्मूले पर पहली बार 2016 जनवरी में लागू किया था. सात साल पहले इमरजेंसी सेवा और पुलिस वाहनों, दोपहिया वाहनों, महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कारों को छूट दी गई थी. 2019 में मेडिकल इमरजेंसी वाहनों और वर्दी में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के साथ टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नियमों में छूट दी गई थी. अति विशिष्ट लोगों जैसे केवल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिली थी. इस बार यह छूट मिलेगी या नहीं इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. अभी ऑड-ईवन फार्मूला लागू होने में छह दिन का समय शेष है. हो सकता दिल्ली सरकार तब तक इन पहलुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे.