Old Rajendra Nagar Accident: दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई मौत के मामले में एसयूवी ड्राइवर और चार अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया. ड्राइवर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया पर आरोप है कि जिस सड़क पर पानी भरा था वहां से वह एसयूवी ले गया और इस गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से कोचिंग सेंटर का गेट टूटा और उसमें पानी भरा.


दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया, तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी. तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी.


कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
इससे पहले मंगलवार को अदालत ने कोचिंग हादसे के मामले में गिरफ्तार एसयूवी कार ड्राइवर और बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


ड्राइवर के वकील ने दी ये दलीलें?
ड्राइवर मनुज कथूरिया शनिवार को अपनी एसयूवी से उस सड़क से गुजारी जहां बारिश का पानी भरा था. वाहन गुजरने बाद पानी के दबाव से तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया. कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ने उनकी जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है या वह इस घटना को अंजाम देने का इरादा नहीं रखते थे.


मल्होत्रा ने कहा कि जलभराव वाले इलाके में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है. दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कारण क्या है? पहला ये कि किसी और कार्य के लिए तय जगह पर लाइब्रेरी चलाना और दूसरा कारण, जलभराव को रोकने में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड आदि की विफलता.


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