दिल्ली के स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी, बेसमेंट से लेकर एंट्री-एग्जिट गेट को लेकर निर्देश
Old Rajendra Nagar Accident: दिल्ली के कोचिंग में हुई दर्दनाक घटना के बाद आप सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं. स्कूलों को अहम निर्देश दिए गए हैं.
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दिल्ली में कोचिंग हादसे के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं. ये गाइडलाइंस दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं. इसमें बेसमेंट के इस्तेमाल के बार में बताया गया है. साथ ही साथ बिजली के तारों की रेगुलर जांच के निर्देश दिए गए हैं.
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बेसमेंट के इस्तेमाल के बारे में मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए.
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अगर किसी स्कूल में बेसमेंट है तो मास्टर प्लान के मुताबिक जो भी एक्टिविटी की इजाजत दी गई है केवल वही एक्टिविटी की जाए.
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स्कूल बिल्डिंग के सभी गेट एंट्री और एग्जिट के लिए चालू हालत में होने चाहिए.
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स्कूल के इवेक्युएशन प्लान में बेसमेंट को जाने वाले रास्ते को ठीक तरह से मार्क किया जाना चाहिए.
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स्कूल के सभी कॉरिडोर और रास्ते बाधा रहित हो यह सुनिश्चित किया जाए.
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स्कूल के कॉरिडोर और सीढ़ियों पर पानी जमा न हो ये नियमित रूप से चेक किया और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.
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स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास जल भराव ना हो इसके लिए स्कूल स्तर पर सभी प्रयास किए जाएं.
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बिजली की वायरिंग और फिटिंग आदि को चेक किया जाए और देखा जाए की सभी मानकों का सही से पालन किया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो.
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स्कूल के पास सभी ज़रूरी फायर सेफ्टी उपचार होने चाहिए.
गौरतलब है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में तीन छात्रों को जान गंवानी पड़ी. इसके बाद एमसीडी के सीलिंग की कार्रवाई शुरू की. अब स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं.
बता दें कि अब तक दिल्ली में 30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया जा चुका है. इसके अलावा एमसीडी ने 200 कोचिंग को नोटिस भेजा है. अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है.
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